Haryana News: हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सभी एनएचएम कर्मियों को सर्विस बाय-लॉज (सेवा उपनियम) का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का फैसला
एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 17 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश को लागू किया जाए।
यह आदेश ‘डॉ. नेहा बंसल बनाम हरियाणा’ मामले में जारी किया गया था, जिसके बाद सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग ने भी दी मंजूरी
सरकार के अनुसार इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद अब शेष सभी एनएचएम कर्मचारियों को सर्विस बाय-लॉज का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ
लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि सेवा उपनियमों का लाभ केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि सभी एनएचएम कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाए।
सरकार के नए आदेश के बाद अब हजारों कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, नियमबद्ध कार्यप्रणाली और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सभी सिविल सर्जनों को दिए गए सख्त निर्देश
एनएचएम मिशन निदेशक कार्यालय ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।









