Haryana News: हरियाणा में मकान, प्लॉट, जमीन या दुकान खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। हरियाणा राजस्व विभाग ने इस दिशा में बड़ा सुधार करते हुए सोमवार से पूरे प्रदेश में ऑटोमोड प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है।
रजिस्ट्री होते ही अपने आप होगा इंतकाल
नई व्यवस्था के तहत जैसे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी, उसी समय रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अब लोगों को अलग से पटवार भवन या तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निर्धारित फीस जमा कराते ही इंतकाल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
लंबित मामलों पर भी लगेगा विराम
राज्य में लंबे समय से हजारों इंतकाल मामले लंबित थे। अकेले एक जिले में करीब 2600 केस पेंडिंग बताए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल के अंत तक सभी लंबित इंतकाल मामलों को निपटा दिया जाए।
भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर लगेगी रोक
अब तक रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाने के लिए लोगों को पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। कई मामलों में लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आती थीं। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेचने जैसी धोखाधड़ी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी।
समय और पैसे दोनों की होगी बचत
नई प्रणाली के तहत लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और तहसील कार्यालय से इंतकाल की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि लोगों का समय और अतिरिक्त खर्च भी बचेगा।











