Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) को राहत देते हुए गेहूं खरीद के लिए 27 हजार रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का निर्णय लिया है। यह राशि केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक खपत के लिए गेहूं खरीदने हेतु दी जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इच्छुक कर्मचारी 7 मई तक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा कर सकते हैं। आवेदन केवल शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे, इसके बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
आवेदन पत्र मुख्य सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अग्रिम राशि की वसूली कर्मचारियों के वेतन से किस्तों में की जाएगी।
अस्थायी कर्मचारियों को यह सुविधा केवल स्थायी कर्मचारी की सिफारिश पर ही मिलेगी। वहीं, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो इस योजना का लाभ केवल एक को ही दिया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, अग्रिम लेने के एक महीने के भीतर कर्मचारी को यह प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा कि प्राप्त राशि का उपयोग केवल गेहूं खरीदने में ही किया गया है।







