Haryana Shamlat Land: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कब्जाधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने पंचायत की शामलात जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, वे अब कलेक्टर रेट के हिसाब से भुगतान करके अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं और जमीन के मालिक बन सकते हैं।
किन्हें मिलेगा फायदा?
शामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकानों के मामलों के निपटान के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। यदि किसी ग्रामीण ने 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया हुआ है, तो वह उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत देकर उसका मालिक बन सकता है। शर्त यह है कि वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी?
ग्रामीणों को ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित करेंगी, जिसे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायत संबंधित व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाएगी।
SOP और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी
प्रवक्ता के अनुसार, प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी की है। इसके अतिरिक्त, जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा ताकि आवेदन प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी की जा सके।