हरियाणा सरकार प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप-तहसील बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसी क्रम में गठित कैबिनेट सब-कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस कमेटी को 30 जून तक का एक्सटेंशन दिया गया है ताकि यह प्रस्तावों पर विस्तार से विचार कर सके।
कमेटी की संरचना और अब तक की प्रगति
इस कमेटी का गठन 4 दिसंबर 2024 को हुआ था। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। कमेटी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं और जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की गहन स्टडी के निर्देश प्रशासन को दिए जा चुके हैं।
डॉ. सुमित मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), ने कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं ताकि कमेटी सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर सके।
कहां बन सकते हैं नए जिले?
कमेटी के पास पांच नए जिलों के लिए औपचारिक मांगें पहुंची हैं:
हांसी
डबवाली
असंध
गोहाना
सफीदो
हालांकि, मानेसर को भी नया जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी को प्राप्त नहीं हुआ है।
नए मंडल बनाने की भी संभावना
पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने संकेत दिए हैं कि यदि प्रस्ताव आते हैं, तो प्रदेश में नए मंडल (डिवीजन) भी बनाए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
नए जिले और तहसीलों के लिए जरूरी शर्तें
कमेटी ने तय किया है कि:
नए जिले, उपमंडल और तहसील बनाने के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की सिफारिश अनिवार्य है।
ब्लॉक समिति के गठन के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव जरूरी होगा।
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के लोगों के लिए बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। नए जिले और तहसीलें बनने से स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और विकास कार्यों में भी गति मिलेगी।