Haryana Electricity Bills: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों की सुनवाई की जाती है। पंचकूला जोन के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान मई माह में चार तिथियों – 5, 12, 19 और 26 मई को किया जाएगा।
किन मामलों की सुनवाई होगी?
प्रवक्ता ने बताया कि इन सुनवाई सत्रों में उपभोक्ताओं के गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े विवाद, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर, वोल्टेज समस्याओं जैसे मुद्दों का निपटारा किया जाएगा। उपभोक्ता समय पर अपनी शिकायतें दर्ज कर इन सुनवाई में भाग ले सकते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जा सके।