हरियाणा सरकार ने राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही, RTE के तहत एडमिशन की अंतिम तारीख को चार दिन और बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह तीसरी बार है जब शिक्षा विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ाई है, इससे पहले 14 अप्रैल और 21 अप्रैल की समयसीमा तय की गई थी।
RTE नियमों का उल्लंघन, स्कूलों पर कार्रवाई
हरियाणा में 10,701 प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन इनमें से 3,134 स्कूलों ने RTE के तहत सीटों का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, “गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। RTE नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।”
RTE के तहत कौन ले सकता है दाखिला?
हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चे RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला पा सकते हैं:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): जिनकी पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये सालाना से कम है।
- विशेष श्रेणियाँ: HIV प्रभावित बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चे (दिव्यांग), और युद्ध विधवाओं के बच्चे।
- आरक्षित सीटें:
- 8% सीटें: अनुसूचित जाति (SC)।
- 4% सीटें: पिछड़ा वर्ग-A (BC-A)।
- 2.5% सीटें: पिछड़ा वर्ग-B (BC-B)।
- दाखिला प्रक्रिया: स्कूल की प्रारंभिक कक्षा (जैसे नर्सरी या कक्षा 1) में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
एडमिशन की तारीख बढ़ाने का कारण
शिक्षा विभाग ने कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा RTE नियमों की अनदेखी और सीटों का ब्योरा न देने के रवैये को देखते हुए आवेदन की समयसीमा बढ़ाई है। पोर्टल को तीसरी बार खोला गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र बच्चे दाखिला ले सकें। विभाग ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे 25 अप्रैल तक सीटों का ब्योरा अपलोड करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पोर्टल: हरियाणा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (schooleducationharyana.gov.in) पर जाएँ।
- प्रक्रिया:
- RTE एडमिशन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करें।
- बच्चे का आधार नंबर, पारिवारिक आय प्रमाण, और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
- नजदीकी प्राइवेट स्कूल चुनें और आवेदन जमा करें।
- अंतिम तारीख: 25 अप्रैल 2025।
- हेल्पलाइन: किसी भी जानकारी के लिए शिक्षा विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-123-4567 पर संपर्क करें।
हरियाणा सरकार का रुख
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि RTE एक्ट शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, और इसे लागू करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जाँच की जाए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों ने अभी तक RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें 25 अप्रैल तक का अंतिम मौका दिया गया है।
क्यों अहम है यह कदम?
- सामाजिक समावेश: RTE के तहत गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर।
- स्कूलों पर जवाबदेही: प्राइवेट स्कूलों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना।
- शिक्षा का अधिकार: हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार।
चुनौतियाँ और भविष्य
हरियाणा में RTE के तहत दाखिला प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं:
- कई प्राइवेट स्कूल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
- अभिभावकों में जागरूकता की कमी।
- ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँच में तकनीकी समस्याएँ।
शिक्षा विभाग ने इन समस्याओं को हल करने के लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी सहायता बढ़ाने का फैसला किया है।
हरियाणा सरकार का यह कदम गरीब और वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। RTE नियम तोड़ने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला प्राइवेट स्कूलों पर जवाबदेही बढ़ाएगा। 25 अप्रैल तक बढ़ाई गई समयसीमा पात्र बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। यह कदम न केवल शिक्षा के अधिकार को मजबूत करेगा, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा।