Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025 के तहत अब 21 प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। 23 जनवरी 2025 को हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें 10 नई श्रेणियों को शामिल किया गया है। पहली बार थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों को पेंशन योजना में जोड़ा गया है, जो लंबे और महंगे इलाज की मांग करती हैं। यह योजना हरियाणा के 2.5 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाएगी।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025: मुख्य विशेषताएं
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत 1981-82 में हुई थी, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 1 जनवरी 2024 से पेंशन की राशि को ₹2750 से बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह किया गया है। यह राशि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना में 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, और अब 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को कवर किया गया है।
योजना में शामिल 21 प्रकार की दिव्यांगताएं
हरियाणा सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016 के तहत निम्नलिखित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को पेंशन योजना में शामिल किया है:
अंधापन
कम दृष्टि
कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति
श्रवण दोष
चलने-फिरने में अक्षमता (लोकोमोटर डिसएबिलिटी)
बौने व्यक्ति
बौद्धिक विकलांगता
मानसिक बीमारी
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
सेरेब्रल पाल्सी
मांसपेशियों की दुर्बलता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी)
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
विशिष्ट अधिगम विकलांगता
मल्टीपल स्केलेरोसिस
भाषा या भाषण दुर्बलता
थैलेसीमिया
हीमोफीलिया
सिकल सेल रोग
मल्टीपल डिसएबिलिटीज (डेफ-ब्लाइंडनेस सहित)
पार्किंसंस रोग
एसिड अटैक पीड़ित
नई शामिल की गई श्रेणियों में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल रोग, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, और मल्टीपल डिसएबिलिटीज शामिल हैं। यह कदम खासकर उन मरीजों के लिए राहत भरा है, जिन्हें महंगे इलाज के लिए आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
पात्रता मानदंड
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025 का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
निवास: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो और कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
दिव्यांगता: न्यूनतम 60% दिव्यांगता होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी हो।
आय: आवेदक की स्वयं की आय सभी स्रोतों से हरियाणा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
अन्य पेंशन: आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना** का लाभ नहीं मिल रहा हो।
वाहन स्वामित्व: आवेदक के पास तीन-पहिया या चार-पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
रोजगार: आवेदक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:
ऑनलाइन आवेदन:
वेबसाइट: अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saral.haryana.gov.in) पर जाएं।
लॉगिन: CIDR ID बनाएं या मौजूदा ID से लॉगिन करें।
फॉर्म: हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड करें (https://socialjusticehry.gov.in) और आवश्यक विवरण भरें।
दस्तावेज अपलोड: दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
सबमिट: फॉर्म सबमिट करें और SARAL ID नोट करें।
सत्यापन: जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सत्यापित किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन:
केंद्र: नजदीकी ई-दिशा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाएं।
फॉर्म: फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
दस्तावेज: सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
प्रक्रिया: आवेदन सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (60% या अधिक, सरकारी मेडिकल बोर्ड से)
आधार कार्ड
राशन कार्ड या वोटर कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक (सिंगल-ऑपरेटेड खाता)
हरियाणा निवास प्रमाण (3 वर्ष)
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर (सक्रिय)
योजना का महत्व
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025 न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देती है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रक्त विकारों को शामिल करना एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इन बीमारियों का इलाज लाखों रुपये का हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारा लक्ष्य हरियाणा के प्रत्येक जरूरतमंद दिव्यांग को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उनके जीवन में नई उम्मीद लाएगी।”
सोशल मीडिया पर भी इस योजना की खूब तारीफ हो रही है। X पर एक यूजर ने लिखा, “हरियाणा सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों के लिए गेम-चेंजर है। ₹3000 पेंशन से कई परिवारों को राहत मिलेगी।” एक अन्य पोस्ट में कहा गया, “थैलेसीमिया और हीमोफीलिया को शामिल करना हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है।”
लाभार्थियों के लिए सलाह
तुरंत आवेदन करें: यदि आप पात्र हैं, तो बिना देर किए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें।
दस्तावेज पूरे रखें: सत्यापन में देरी से बचने के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखें।
स्थिति जांचें: आवेदन की स्थिति https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर SARAL ID या लाभार्थी ID से चेक करें।
हेल्पलाइन: किसी भी सहायता के लिए 0172-2715090 (सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय) या 1800-2000-023 (सरल हेल्पलाइन) पर संपर्क करें।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025 न केवल आर्थिक सहायता का स्रोत है, बल्कि यह दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ताजा अपडेट्स के लिए https://socialjusticehry.gov.in पर नजर रखें।