Haryana : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा कल दिनांक 1.9.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सोमेश कुमार नं. 101/ए व ई.एच.सी. अशोक कुमार नं. 645/अम्बाला, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट व 384, 120बी, 180 भा.द.स. के तहत माननीय न्यायालय, अम्बाला में दिया गया है।
मामला यह था कि शिकायतकर्ता के विरूद्व एक शिकायत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दिनांक 21.8.2023 से लम्बित थी। उस समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में तैनात पुलिस निरीक्षक सोमेश कुमार व ई.एच.सी. अशोक कुमार, द्वारा शिकायतकर्ता से उसके विरूद्ध लम्बित शिकायत को बंद करने की एवज में 1,00,000/- रुपए नकद बतौर रिश्वत की माँग की गई।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी पुलिस निरीक्षक सोमेश कुमार व ई.एच.सी. अशोक कुमार, उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 1,00,000/- रूपये बतौर रिश्वत लेते हुए एसीबी कार्यालय अम्बाला से रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा आरोपियो के विरूद्ध अभियोग संख्या 1 दिनांक 8.1.2024 धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 384, 120-बी भा.द.स. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज किया गया था। Haryana









