Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज, जिसे प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, अब यात्रियों के सामान पर भी सख्ती करने जा रही है। बसों में भारी घरेलू और व्यापारिक सामान ले जाने से यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने सामान से जुड़ी नई किराया सूची जारी की है। नए नियमों के तहत अब भारी सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त टिकटों का भुगतान करना होगा।
सोफा, अलमारी और डबल बेड पर लगेंगी कई टिकटें
नई सूची के अनुसार यदि कोई यात्री बस में सोफा सेट, बड़ी अलमारी या डबल बेड जैसे भारी सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे 5 से 6 टिकटों तक का भुगतान करना पड़ सकता है। विभाग ने सामान के आकार और वजन के आधार पर अलग-अलग शुल्क तय किए हैं।
साइकिल, टीवी और कंप्यूटर के लिए भी अलग शुल्क
हरियाणा रोडवेज द्वारा जारी नियमों के मुताबिक साइकिल ले जाने पर आधी टिकट लगेगी। LCD ले जाने पर आधी टिकट देनी होगी। कंप्यूटर और टीवी के लिए पूरी टिकट लगेगी। पिंजरे में बंद दो पैरों वाले पक्षी के लिए एक पूरी टिकट और चार पैरों वाले जानवर के लिए दो टिकटों का प्रावधान किया गया है
वजन के हिसाब से लगेगा अतिरिक्त किराया
रोडवेज विभाग ने सामान के वजन को लेकर भी स्पष्ट नियम जारी किए हैं। 20 किलो तक सामान ले जाना मुफ्त रहेगा। 20 से 40 किलो तक के सामान पर एक अतिरिक्त टिकट लगेगी और 40 से 80 किलो वजन पर दो अतिरिक्त टिकटें देनी होंगी। 80 किलो से अधिक वजन होने पर तीन टिकटों का भुगतान करना होगा।
व्यापारियों के लिए भी सख्त नियम
व्यापारिक सामान लेकर यात्रा करने वालों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। व्यापारियों के एक बैग पर आधी टिकट लगेगी, जबकि गांठों और बड़े पैकेज के लिए अलग से किराया निर्धारित किया गया है।
इन वर्गों को मिलेगी राहत
नई व्यवस्था के बावजूद कुछ विशेष वर्गों को राहत जारी रहेगी। कैंसर और थैलेसीमिया मरीजों के लिए यात्रा मुफ्त रहेगी। 100 प्रतिशत दिव्यांग और उनके सहायकों को भी निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को फ्री यात्रा का लाभ मिलता रहेगा और हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह आधा किराया देना होगा।







