Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों को 22 मई 2026 तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सर्विस नियम 2016 के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए हर वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक संपत्ति विवरण देना अनिवार्य है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्षों का संपत्ति विवरण अभी तक जमा नहीं किया है, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित जानकारी भरनी होगी। सभी विवरण राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल intrahry.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
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