Haryana News: हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक कंपन बाला ने बताया कि विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। योजना के तहत कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी महिला को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक द्वारा दी जाएगी।
सबसे बड़ी राहत यह है कि बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी। ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये तय की गई है और यह सुविधा अधिकतम तीन वर्ष तक उपलब्ध रहेगी।
इस योजना के जरिए महिलाएं बुटीक, सिलाई-कढ़ाई सेंटर, ऑटो और ई-रिक्शा संचालन, मसाला व अचार यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा कंप्यूटर कार्य जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
अधिक जानकारी के लिए 01746-294415, 9996930100 और 9068929535 नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।







