Haryana Illegal Colonies: हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेशभर में बसी 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच अब एसीबी के जिम्मे है।
हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुमति देते हुए जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई तक के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भी गहन जांच के आदेश दिए गए हैं।
सैकड़ों अधिकारी जांच के घेरे में
सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में आने वाले समय में कई अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने ACB को जांच के दौरान निम्न प्रमुख पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 10 वर्षों में बसी अवैध कॉलोनियों की संख्या, उस समय तैनात जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान, सरकार को हुए राजस्व नुकसान का आकलन, अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए उठाए गए कदम, कॉलोनी बसाने वालों पर दर्ज मुकदमों की संख्या, FIR दर्ज करने में हुई देरी के कारण, मामलों की वर्तमान स्थिति और अंतिम परिणाम की जांच होगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए ACB ने रेंज स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित की हैं। इन टीमों की अगुवाई एसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। नगर योजनाकार विभाग, नगर निगम और परिषदों से डेटा जुटाया जा रहा है। सभी जिलों में टीमें सक्रिय हो चुकी हैं। जिला प्रशासन को भी जल्द से जल्द पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
गुरुग्राम में मानसून से पहले चलेगा बुलडोजर
हाईकोर्ट ने खासतौर पर गुरुग्राम में मानसून से पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। स्टिल्ट + 4 नीति के तहत बने अवैध निर्माणों पर विशेष कार्रवाई होगी। हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस देना अनिवार्य होगा।
क्या बोले ACB प्रमुख
ACB के महानिदेशक ए.एस. चावला ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जांच तेजी से जारी है और सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट में पेश की जाएगी।









