Haryana Group D Employees: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 27 हजार रुपये की राशि एडवांस के रूप में दी जाएगी, जिसे बाद में बिना ब्याज के आसान किस्तों में वापस किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह राशि विशेष रूप से कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल एक ही कर्मचारी को मिलेगा, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनमें से किसी एक को ही यह लाभ दिया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के लिए आवेदन 7 मई तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन मुख्य सचिवालय की एकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.cshariyana.gav.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेपुटेशन पर कार्यरत या अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, राशि प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों को एक प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पैसा केवल गेहूं खरीद के लिए ही उपयोग किया गया है।
इसके अलावा, अस्थायी कर्मचारियों को यह लाभ तभी मिलेगा जब उनकी सिफारिश किसी स्थायी कर्मचारी द्वारा की जाएगी।







