Haryana: हरियाणा में मंत्री अनिल विज का सख्त आदेश, बिना मंजूरी नहीं होंगे ट्रांसफर

Published On: April 12, 2026
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Haryana News: हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले विभागों में प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों में अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त प्रभार उनकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

हाल ही में जारी एक आधिकारिक नोट के जरिए मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित प्रस्ताव पहले उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही किसी प्रकार का आदेश जारी और लागू किया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
मंत्री विज के इस फैसले को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लंबे समय से विभागों में बिना उच्च स्तर की स्वीकृति के ट्रांसफर और अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए निर्देशों से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।

तीन अहम विभागों में लागू होंगे नियम
यह आदेश ऊर्जा, परिवहन और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर लागू होंगे, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। इन विभागों में स्थानांतरण से जुड़े फैसलों का सीधा असर कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है।

Sahab Ram

साहब राम "द न्यूज़ रिपेयर" के एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। साहब का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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