Haryana News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
Haryana Women Development Corporation के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में महिलाओं को 73,557 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है।
2025-26 के लिए तय किया गया लक्ष्य
इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिन गुप्ता (डीसी) ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ऋण के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक किसी भी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
समय पर किस्त चुकाने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
योजना के तहत यदि लाभार्थी महिला समय पर ऋण की किस्त जमा करवाती है, तो 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान हरियाणा सरकार की ओर से महिला विकास निगम के माध्यम से दिया जाएगा।
इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण
इस योजना के अंतर्गत परिवहन, सेवा और लघु उद्योग से जुड़े कई प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। इसमें ऑटो रिक्शा, छोटा मालवाहक वाहन, ई-रिक्शा और टैक्सी सेवा, सैलून और ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग और बुटीक, फोटो स्टूडियो, पापड़ व अचार निर्माण, हलवाई की दुकान और फूड स्टॉल, आइसक्रीम व बिस्कुट निर्माण, टिफिन सेवा, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य शामिल है।







