Haryana News: हरियाणा सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इंजीनियर-इन-चीफ (YWS नॉर्थ) सतबीर कादियान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते की गई है।
जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान कादियान को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हेड ऑफिस निर्धारित किया गया है। यह आदेश 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है और इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं।

हालांकि निलंबन आदेश में स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार कादियान की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक फैसलों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इसके अलावा परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं को लेकर प्रारंभिक जांच भी चल रही थी।
बताया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। साथ ही कुछ उच्चस्तरीय मामलों की जांच प्रभावित न हो, इसके लिए एहतियातन निलंबन का निर्णय लिया गया।
सरकार जल्द ही इस मामले में विभागीय जांच शुरू कर सकती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे चार्जशीट या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना है। फिलहाल, इस पद पर अंतरिम व्यवस्था के तहत किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।







