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Haryana News: हरियाणा के इन ज़िलों में 4 मई को धारा 163 लागू , जानें पूरी गाइडलाइन

On: May 3, 2025 8:22 AM
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हरियाणा के इन ज़िलों में 4 मई को धारा 163 लागू

सिरसा: हरियाणा के सिरसा जिले में 4 मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2025 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट शान्तनु शर्मा ने परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिए हैं।

आदेशों के मुताबिक, 4 मई को परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार ले जाने और बिना पहचान पत्र के प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे।

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200 मीटर के दायरे में वाहन पार्किंग पर रोक रहेगी और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

नीट परीक्षा में सिरसा के 5 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2038 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जबकि दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए समय 2 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

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सिरसा के अलावा करनाल, हिसार सहित जिन ज़िलों में नील की परीक्षा केंद्र है वहाँ-वहां धारा 163 लागू रहेगी। वहीं भी 200 मीटर के दायरे में वाहन पार्किंग पर रोक रहेगी और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

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कावेरी

कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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