टीएनआर, New Delhi
अगर आप अपना पता बदल रहे हैं तो ऐसे में अपने गैस कनैक्शन को नए पते पर लेने के लिए आपको परेशान ना होने पड़े, इसलिए यह खबर आपके लिए जरूरी है. आज आपको बताएंगे की कैसे आप अपने नए पते पर अपना गैस कनैक्शन ले सकते हैं. कुछ दस्तावेजों के साथ नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और कुछ मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. एक बार कनेक्शन जारी होने के बाद यह आपके लिए ऐड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम करता है.
अगर आप अपना लोकेशन चेंज करते हैं तो इस परिस्थिति में एक यूजर को क्या करना चाहिए? आइए इसको लेकर नियमों को जानते हैं. अगर नया कनेक्शन चाहिए तो यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों संभव है. नए कनेक्शन में दो गैस सिलिंडर और एक रेग्युलेटर मिलता है.
हिंदु्स्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दो सिलिंडर की कीमत 2900 रुपए और रेग्युलेटर की कीमत 150 रुपए होती है. रबर की जो कीमत होती है वह अलग से चुकानी होगी. गैस सिलिंडर भरा होगा तो उसकी भी कीमत चुकानी होगी. इसके लिए ऐड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी जिसके लिए राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन नंबर बिल, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी, वोटर आईड जैसे दस्तावेज काम आ सकते हैं. आईडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है.
अगर आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो यह काम भी आसान है. अगर एक सिटी के भीतर लोकेशन बदल रहे हैं तो इस परिस्थिति में आपका वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटर ई-कस्टमर ट्रांसफर अडवाइस जारी करेगा. यह इश्यू डेट से तीन महीने के लिए वैलिड रहता है. इसके आधार पर नए लोकेशन का डिस्ट्रीब्यूटर आपका नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लेगा. आपको नए गैस सिलिंडर या रेग्युलेटर खरीदने की जरूरत नहीं है.
अगर एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रांसफर करते हैं तो वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटर टर्मिनेशन वाउचर जारी करता है. अगर कस्टमर सिलिंडर जमा कर देता है तो उसे सब्सक्रिप्शन वाउचर पर जितना पैसा लिखा है, उतना रिफंड मिल जाएगा. उसे अपना डमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड सबमिट नहीं करना है. वह इसी कार्ड के आधार पर नए शहर में नया कनेक्शन ले सकता है.