Haryana : हरियाणा समेत अन्य राज्यों के IAS अफसरों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा, निर्देश जारी

Published On: December 30, 2025
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IAS officers will have to declare details of their assets.

हरियाणा समेत अन्य राज्यों के आईएएस अधिकारियों को समय पर अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही व पदोन्नति से वंचित करने सहित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सभी आईएएस अधिकारियों के लिए अगले वर्ष 31 जनवरी तक वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा करना अनिवार्य है।

इस संबंध में केंद्र की ओर से निर्देश मिलने के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी आईएएस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जनवरी 2017 से स्पैरो मॉड्यूल के माध्यम से आईएएस अधिकारियों के संबंध में आईपीआर संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा शुरू की थी।

Sahab Ram

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