बासमती चावल (डी-हस्केड (भूरा), अर्ध-मिल्ड, दोनों तरह के कच्चे या पक्के हालत में और गैर-बासमती चावल का निर्यात यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों अर्थात् आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण का निरीक्षण. निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य होगा.
अधिसूचना संख्या 24 / 2015-2020 दिनांक 10.08.2020 में संशोधन किया गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों को चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात 29 दिसंबर, 2020 को जारी किए गए एक राजपत्र के माध्यम से किया जाएगा. इस तरह के निर्यात खेप प्लांट संगरोध निर्देशों में अवशेष प्रतिबंधों की जानकारी यूरोपीय संघ को धान / चावल निर्यात की अस्वीकृति से बचने के लिए पालन करने की आवश्यकता है