Supreme Court On Indian Media: सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर सुनवाई करते हुए कहा- आपत्तिजनक एंकरों को हटा दिया जाना चाहिए

Published On: January 13, 2023
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नई दिल्ली: Supreme Court On Indian Media-  सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में शुक्रवार TV चैनलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TV चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल ऐसे चैनल एजेंडे से संचालित होते हैं, जो विभाजन पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल सनसनीखेज न्यूजों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने धनदाताओं (मालिकों) के आदेश के अनुसार काम करते हैं। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ हेट स्पीच से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

आपत्तिजनक एंकरो को हटा देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर सुनवाई करते हुए,TV चैनल्स पर अब तक की सबसे कठोर टिप्पणी की है।

कोर्ट ने कहा “आपत्तिजनक एंकरों को हटा दिया जाना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे। चैनल एजेंडे से प्रेरित हैं,समाज में विभाजन पैदा करते हैं।”

कोर्ट ने जिम्मेदार संस्थानों से किया सवाल

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA) और केंद्र सरकार से पूछा कि वह इस तरह के प्रसारण को कैसे नियंत्रित कर सकती है? जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की, ‘चैनल मुख्यतः एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे इसे सनसनीखेज बनाते हैं। आप (सरकार और एनबीएसए) इसे कैसे नियंत्रित करते हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है।’ उन्होंने कहा कि इसके जरिए एजेंडा परोस रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह भी है कि पैसा कौन लगाता है, वे तय करेंगे।

कावेरी

कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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