Punjab News: भविष्य में परेशानियों से बचने के लिए बच्चे को कानूनी प्रक्रिया से लिया जाए गोद

Published On: February 8, 2023
Follow Us



चंडीगढ़:  बच्चे को पूरे कानूनी ढंग से गोद लिया जाए, जिससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज यहाँ बताई।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी (कारा) की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के साथ शुरू होती है। बच्चा गोद लेने का कोई इच्छुक यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता तो वह अपने जि़ले की बाल सुरक्षा यूनिट से संपर्क कर सकता है और देश या विदेश में बच्चे गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया संबंधी जानकारी ले सकता है।  

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बच्चा गोद लेने के इच्छुक हिंदु अडॉप्शन एंड मेनटेनैंस एक्ट 1956 और जुवेनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 के तहत किए गए प्रावधान की पालना ज़रूरी है।  

सामाजिक सुरक्षा विभाग ने चालू वर्ष के दौरान 42 बच्चे गोद दिलाए

डॉ. बलजीत कौर ने बताया मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हरेक बच्चे के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चालू वर्ष के दौरान 37 बच्चे देश में और 5 बच्चे देश से बाहर गोद दिलाए गए हैं।  

राज्य में जागरूकता फैलाने के लिए लगाई जाती हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चा गोद लेने सम्बन्धी जागरूकता फैलाने के लिए राज्य के अलग-अलग जि़लों में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं।

कावेरी

कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Posts

Leave a Comment