Delhi Liquor Scam: तेलंगाना बीजेपी नेता का दावा, बोले- सिसोदिया केस में KCR की बेटी की भी जल्द होगी गिरफ्तारी

Published On: February 28, 2023
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Delhi Liquor Scam: तेलंगाना भाजपा के नेता ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जल्द ही के कविता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ग़ौरतलब है कि के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। 

दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया को सोमवार को एक अदालत में पेश किया गया और उन्हें पांच दिन की CBI हिरासत में भेज दिया गया।

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दो दिन बाद तेलंगाना भाजपा के नेता विवेक वेंकटस्वामी ने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) की MLC के कविता ने आम आदमी पार्टी (आप) को 150 करोड़ रुपये दिए थे। 

बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब और गुजरात चुनाव में कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपये दिए थे। शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

ED ने चार्जशीट में लिया था के कविता का नाम

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र में के कविता का नाम लिया था, जिसमें एक शराब कंपनी में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने उनसे 11 दिसंबर, 2022 को उनके हैदराबाद स्थित आवास पर पूछताछ की थी।

कविता ने एजेंसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जांच एजेंसी एक ऐसे चुनावी राज्य में दस्तक दे रही है जहां भाजपा का शासन नहीं है। कविता ने कहा, “मोदी सरकार आठ साल पहले चुनी गई थी और तब से विभिन्न राज्यों की कम से कम नौ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें गिराई गईं और भाजपा सत्ता में आई।”

पाँच दिन की पुलिस रिमांड पर सिसोदिया

मनीष सिसोदिया को CBI ने दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार किया था। 

सिसोदिया को सोमवार को एक अदालत में पेश किया गया और उन्हें पांच दिन की CBI हिरासत में भेज दिया गया।

Supreme Court of India से नहीं मिली राहत

बता दें कि शराब नीति मामले में CBI द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहाँ उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परांपरा का ख़्याल रखे और पहले हाई कोर्ट जाएँ।

कावेरी

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