Post Office Rules: अगर आपका खाता भारतीय डाक विभाग में है या आप किसी पोस्ट ऑफिस योजना में निवेश करते हैं, तो आपके लिए यह अहम खबर है। नए आयकर नियम 2026 के तहत अब पोस्ट ऑफिस में लगभग सभी वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।
डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए PAN जरूरी
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब खाते खोलने, पैसे जमा करने, निकालने या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश करने के लिए PAN नंबर देना जरूरी होगा। यह नियम पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाओं और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े खातों पर लागू होगा।
क्यों किया गया बदलाव?
आयकर नियम 2026 के तहत किए गए इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना है। साथ ही, बड़े ट्रांजेक्शन पर नजर रखना और टैक्स चोरी की संभावनाओं को कम करना भी इसका लक्ष्य है।
PAN नहीं है तो क्या करें?
जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। अब उन्हें पुराने Form 60 की जगह Form 97 भरना होगा। इस फॉर्म में नाम, पता, ट्रांजेक्शन की जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने होंगे, ताकि बिना PAN वाले लेनदेन भी रिकॉर्ड में रह सकें।
फॉर्म 15G/15H में भी बदलाव
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब Form 15G और 15H को मिलाकर नया Form 121 लागू किया गया है। पहले 60 साल से कम उम्र के लोग 15G और वरिष्ठ नागरिक 15H भरते थे, लेकिन अब दोनों के लिए एक ही फॉर्म 121 लागू होगा।
यह फॉर्म हर वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा और तभी लागू होगा जब आपकी कुल टैक्सेबल आय शून्य हो।











