हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर (RR) तैयार करें, उसे नियमित रूप से अपडेट रखें और सत्यापित भी करवाएं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी विभाग अपने रोस्टर रजिस्टर को सही तरीके से बनाए रखें और इसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से प्रमाणित करवाएं। इससे आरक्षण से जुड़े नियमों का पारदर्शी और सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में सरकार ने ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया था। अब उसी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2014 के नियमों के तहत तय रोस्टर पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये नियम सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों पर लागू रहेंगे। इसके अलावा, ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए 24 सितंबर और 22 अक्टूबर 2008 को जारी रोस्टर नियमों का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।










