Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाले एग्जाम को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने अब अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर में कृपाण, मंगलसूत्र की अनुमति दे दी है।
प्रदेश सरकार ने सिख और विवाहित महिला अभ्यर्थियों को बार-बार होने वाली समस्याओं को दूर कर ने के लिए गाइडलाइन जारी की है।
जानिए कितनी होनी चाहिए कृपाण की लंबाई
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एग्जाम में बैठने वाले सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित किए गए नियमों के तहत कृपाण ले जाने की अनुमति होगी। कृपाण की लंबाई (22.86 सेमी) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसमें ब्लेड की लंबाई (15.24 सेमी) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
महिलाओं को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर
अधिसूचना के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से कम से कम 1 घंटा पहले Exam Center पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। अधिसूचना में बताया गया कि मंगलसूत्र पहनने वाली विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। उन्हें भी निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।






