Haryana News:हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली LTC सुविधा में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी पर्यटन के बदले एक महीने की अतिरिक्त सैलरी या पेंशन नहीं ले सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को वास्तव में यात्रा करनी होगी। इस संबंध में हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार के अनुसार यह नया नियम 1 जनवरी 2028 से लागू होगा। इसके साथ ही वर्ष 2009 और उसके बाद जारी वे सभी आदेश वापस ले लिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों को एलटीसी के बदले एक महीने का वेतन लेने की अनुमति दी गई थी। सरकार का कहना है कि इस कदम से एलटीसी को उसके मूल उद्देश्य यानी यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने से जोड़ा जाएगा।
इस फैसले का असर प्रदेश के बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इसमें सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के नियमित कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, आउटसोर्स कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी और ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी भी इस फैसले के दायरे में आएंगे। विभिन्न वैधानिक निकायों के अध्यक्ष और गैर-आधिकारिक सदस्य भी इससे प्रभावित होंगे।
सरकार के अनुसार कर्मचारी अभी चल रहे 2026–2029 एलटीसी ब्लॉक के दौरान 31 दिसंबर 2027 तक ही एक महीने की सैलरी या पेंशन लेने वाली सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद यह विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को पुराने नियमों के अनुसार यात्रा का विवरण और खर्च से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे।







