Haryana News: हरियाणा सरकार ने किफायती आवास क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 9ए के तहत यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देना और पात्र लाभार्थियों को उचित दरों पर घर उपलब्ध कराना है।
नई नीति के तहत राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमतों में औसतन 10 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। सरकार ने यह फैसला उद्योग संगठनों और डेवलपर्स की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। उनका कहना था कि जमीन की बढ़ती कीमत, निर्माण सामग्री और श्रम लागत में इजाफे के कारण परियोजनाओं को जारी रखना मुश्किल हो रहा था।
संशोधित दरों के अनुसार, गुरुग्राम में अब फ्लैट की कीमत 5,575 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है, जबकि फरीदाबाद और सोहना में यह दर 5,450 रुपये प्रति वर्ग फुट होगी। प्रदेश के अन्य हाई और मीडियम पोटेंशियल शहरों में दर 5,050 रुपये प्रति वर्ग फुट और लो पोटेंशियल शहरों में 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है। इसके अलावा बालकनी के लिए 1,300 रुपये प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1.30 लाख रुपये तय की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें केवल उन परियोजनाओं पर लागू होंगी, जिनका अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन योजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, उनमें ड्रॉ प्रक्रिया पुराने आवेदनों के आधार पर ही होगी, लेकिन सफल आवेदकों को संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
कैबिनेट बैठक में केवल आवास नीति ही नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि इन्हें केंद्र सरकार के नवीनतम मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। इससे विभाग में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी।
इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप कक्षा-प्रथम में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय कर दी गई है। यह नया नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 के तहत लागू होगा और सभी सरकारी व निजी स्कूलों में समान रूप से प्रभावी रहेगा।








