Haryana News: हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका देने के लिए Right to Education Act 2009 के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए एडमिशन का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है।
इस प्रक्रिया के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में धारा 12(1)(C) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है, ताकि सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर मिल सकें।
31 मार्च से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
शिक्षा विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 11 मार्च से 17 मार्च तक सभी निजी स्कूल अपने यहां आरटीई के तहत उपलब्ध सीटों की संख्या घोषित करेंगे।
इसके बाद 18 मार्च से 24 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्कूलों द्वारा भेजी गई सीटों और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
25 मार्च से 30 मार्च तक सत्यापित स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद 31 मार्च से 7 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर पात्र बच्चों के अभिभावकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
9 अप्रैल को लॉटरी से होगा चयन
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग की रिजल्ट वैलिडेशन कमेटी 9 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित करेगी और बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
लॉटरी में चयनित बच्चों का दाखिला 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संबंधित स्कूलों में कराया जाएगा।
खाली सीटों के लिए जारी होगी वेटिंग लिस्ट
यदि किसी कारण से कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें भरने के लिए 30 अप्रैल से 4 मई के बीच वेटिंग सूची जारी की जाएगी।







