Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना (DAYALU) लागू की थी। यह योजना परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी या स्थायी विकलांगता होने पर फाइनेंशियल हेल्प देती है। यह योजना गरिबों के लिए बेहद खास है।
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार की ‘दयालु योजना’ के अंतर्गत गरीब परिवार में 6 साल से 60 साल के किसी भी सदस्य का साथ हमेशा के लिए छूट जाता है या किसी हादसे में दिव्यांगता की स्थिति बन जाती है तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक आर्थिक मदद की जाती है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, दयालु योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 2023-24 में की। राज्य के वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही काम की योजना है।
जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना'(DAYALU) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अगर गरीब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत 6 साल से 60 साल की उम्र तक के हर सदस्य को कवर किया जाता है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार के मुखिया के निधन पर ही सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना के तहत परिवार के किसी भी सदस्य (6 से 60 साल) की अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक, परिवार के सदस्यों की उम्र के हिसाब से यह राशि तय की जाती है। हालांकि यह योजना सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ही है। Haryana News
योजना का उद्देश्य
राज्य के जरूरतमंद लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना
गरीब परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक मदद देना
कितना पैसा मिलता है?
उम्र आर्थिक मदद
6 से 12 साल तक 1 लाख
12 से 18 साल 2 लाख
18 से 25 साल 3 लाख
25 से 40 साल 5 लाख
40 से 60 साल 2 लाख
नियम अलग
मिली जानकारी के अनुसार, अगर आवेदक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना की भी पॉलिसी ली हुई है तो उसे आर्थिक लाभ इसके मुताबिक ही मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, उदाहरण के लिए अगर लाभार्थी PMJJBY और PMSBY पॉलिसी ली हुई है तो आर्थिक मदद नीचे दिए गए आधार पर मिलेगी। Haryana News
उम्र योजना PMJJBY PMSBY ट्रस्ट से मिलेगा कितना पैसा
6 से 12 साल 1 लाख कुछ नहीं कुछ नहीं 1 लाख
12 से 18 साल 2 लाख कुछ नहीं कुछ नहीं 2 लाख
28 से 25 साल 3 लाख 2 लाख 2 लाख 1 लाख
25 से 40 साल 5 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख
40 से 50 साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 1 लाख
50 से 60 साल 2 लाख कुछ नहीं 2 लाख 3 (अगर दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है)1 लाख अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए
पात्रता
आवेदक हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए
आर्थिक मदद के लिए दिव्यांगता की स्थिति में खुद आवेदक ही आवेदन करेंगे Haryana News
मृत्यु की स्थिति में आवेदक के परिवार के करीबी सदस्य आवेदन करेंगे
परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
लाभार्थी के पास फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र होना चाहिए
लाभार्थी की उम्र 5 साल से ऊपर और 60 साल के बीच होनी चाहिए Haryana News
1 अप्रैल, 2023 से पहले का कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किय जाएगा
सिर्फ दुर्घटना की वजह से स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में ही आर्थिक मदद दी जाएगी
दुघर्टना में 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता ही आर्थिक मदद के लिए मान्य होगी
अगर श्रमिक हैं तो यह मुआवजा श्रम विभाग से मिलेगा, अगर वे खारिज करते हैं तो दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं
आवेदन कैसे करें?
दयालु योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं Haryana News
यहां Apply Scheme पर क्लिक करें और विकल्पों में से ‘दयालु’ को चुनें
अब अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) भरें और Get OTP पर क्लिक करें

अब परिवार के जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या दिव्यांगता की स्थिति है, उनका नाम चुनें
फॉर्म में जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह भरें Haryana News
सभी जानकारी को एक फिर से जांच लें और फॉर्म को सबमिट कर दें
जरूरी दस्तावेज
परिवार पहचान पत्र (PPP)
बैंक पासबुक
बैंक अकाउंट की जानकारी PPP में दर्ज होनी चाहिए और परिवार के मुखिया के आधार से लिंक होनी चाहिए
मृत्यु या दिव्यांग प्रमाण पत्र
लाभार्थी का आधार कार्ड Haryana News
PMJJBY/PMSBY की मेंबरशिप का प्रमाण पत्र
पैसा कैसे मिलेगा?
जानकारी के मुताबिक, पैसा सीधे उस खाते में जाएगा, जिसकी जानकारी PPP में दर्ज होगी। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। अगर दिव्यांगता की स्थिति है तो आर्थिक मदद पीपीपी डाटाबेस में दर्ज बैंक खाते में जाएगी। यह पैसा एकमुश्त मिलेगा। Haryana News
कितने समय में आवेदन करना होगा?
दयालु योजना के लिए मृत्यु या दुर्घटना वाली तारीख से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस समयसीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।







