Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में ₹200 की बढ़ोतरी की है, जिससे अब मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़कर ₹3,200 हो गई है। यह बढ़ी हुई पेंशन जनवरी 2026 से प्रभावी है और फरवरी 2026 में लाभार्थियों को मिलनी शुरू हो गई है>
मुख्य विवरण:
- नई पेंशन राशि: ₹3,200 प्रतिमाह।
- बढ़ोतरी: ₹200 (पहले ₹3,000 थी)।
- प्रभाव: वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन सहित 13 कैटेगरी की पेंशन में वृद्धि की गई है।
- पात्रता: यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के उन निवासियों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेंशन वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी पात्र बुजुर्ग की पेंशन होल्ड (रोकी) न की जाए
हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन) के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह हरियाणा का स्थाई निवासी हो। पति-पत्नी सहित सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए। जनवरी 2025 से पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,200 प्रति माह कर दी गई है।
हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के मुख्य नियम:
- आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक।
- निवास: हरियाणा राज्य का अधिवास (Domicile) अनिवार्य है।
- आय सीमा: आवेदक और उनके जीवनसाथी की संयुक्त वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पेंशन राशि: 1 जनवरी 2025 से ₹3,200 प्रति माह (नवंबर 2025 से वितरण संभावित)।
- पात्रता: जो किसी सरकारी या अन्य संस्था से पेंशन नहीं ले रहे हैं।
- आवेदन: सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आयु प्रमाण पत्र (आधार/जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल सर्टिफिकेट)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा प्रबंधित की जाती है।

