Bank News : अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपने बैंक, आधार और टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि नए साल में आपका पैसा बैंक में अटक सकता है, खाते से जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं और बेवजह जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए 2025 का आखिरी महीना दिसंबर खत्म होने से पहले ये 3 काम जरूर निपटा लें।
PAN-Aadhaar लिंक
आपको बता दें कि अगर आपका PAN आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बना था, तो उसे 31 दिसंबर तक आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।
ITR से जुड़ा जरूरी अपडेट
अगर आप तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका है। इसमें आपको लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।
वहीं, जिन्होंने समय पर ITR फाइल किया था लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, वे रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इसमें जुर्माना तो नहीं लगता, लेकिन अगर टैक्स बढ़ता है तो अतिरिक्त रकम और ब्याज देना होगा। Bank News
GST और कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन
जो लोग GST के दायरे में आते हैं, उनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 की GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके अलावा, कंपनियों को भी अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय पर फाइल करने होंगे। देरी करने पर भारी पेनल्टी लग सकती है, जो बाद में बड़ा बोझ बन जाती है। Bank News














