Haryana : हरियाणा में जेई पर लगाया 20 हजार का दंड, बड़ी वजह आई सामने

Haryana : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी पर अधिकारियों की लापरवाही पर संज्ञान लिया है। आयोग के मुताबिक मूल शिकायत 24 मार्च 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगरपालिका समिति ने ...

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Sahab Ram

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A fine of 20,000 was imposed on a JE in Haryana.

Haryana : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने महेंद्रगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में हुई देरी पर अधिकारियों की लापरवाही पर संज्ञान लिया है। आयोग के मुताबिक मूल शिकायत 24 मार्च 2025 को प्राप्त होने के बावजूद नगरपालिका समिति ने आवश्यक लिखित निर्देश लंबे समय तक जारी नहीं किए।

वारंटी शर्तों के अनुसार एजेंसी को सात दिनों में लाइटों की मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना अनिवार्य था मगर नगरपालिका ने पहला लिखित ईमेल 30 अगस्त को भेजा जो न केवल चार महीने की देरी दर्शाता है बल्कि आयोग के 30 जुलाई 2025 के अंतरिम आदेशों के लगभग एक माह बाद कार्रवाई की गई। देरी की वजह से एजेंसी को अनुचित आर्थिक लाभ मिला और उपभोक्ताओं को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ी।

आयोग ने इस मामले में संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) के खिलाफ 20,000 रुपये का दंड निर्धारित किया है जिसे उसके वेतन में से काटकर राज्य कोष में जमा कराया जाएगा। एसजीआरए–कम–जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ को निर्देश दिए कि अनुपालन रिपोर्ट चालान प्रतियों सहित आयोग को भेजी जाए।

एसजीआरए कम जिला नगर आयुक्त नारनौल की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि लगभग 200 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं मगर नगरपालिका समिति ने मात्र 45 लाइटें ही खंभों से हटाकर मरम्मत के लिए भेजी। Haryana

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