Haryana : हरियाणा सरकार ने आम जन के हित में एक बड़ा फैसला किया है। PM आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत जर्जर घर या खाली प्लॉट पर निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसे पाने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ डाउसिंग फॉर ऑल की एडिशनल डायरेक्टर रूचि सिंह ने योजना के नगर निगम के आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों, सभी नगर परिषदों नगर पालिकाओं के कार्यकारी अभियंताओं और सचिवों को एक पत्र जारी किया है।
पत्र के अनुसार बीएलसी लाभार्थी के निवासियों के लिए यह योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए 1 सितंबर 2024 से पहले संबंधित आवेदक उसी शहर का निवासी होना चाहिए। वहीं परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के हिसाब से आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है।
जानें योजना की शर्त
जानकारी के अनुसार इस योजना की शर्त यह भी है कि जर्जर घर या खाली प्लॉट वैध कॉलोनी में ही होना चाहिए। वहीं आवेदन के लिए संपत्ति स्वामित्व से जुड़ा भी मकान की रजिस्ट्री, जमाबंदी, इंतकाल आदि होना अनिवार्य है।
इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और परिवार में जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा। उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। योजना में पात्र पाए जाने वालों को पीएम आवास योजना-2.0 के तहत ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके लिए पात्र व्यक्ति सीएससी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। Haryana
अब तक आए 88,739 आवेदन
डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार बीएलसी श्रेणी में आवास निर्माण के लिए 29 अगस्त तक 88,739 आवेदकों ने आवेदन किया है जिनमें से अभी 12,550 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन करीब 15 हजार लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं उन्हें भी योजना के तहत ढाई लाख रुपये निर्माण के लिए मिलेंगे।









