Haryana : हरियाणा के विकलांगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देगी। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। बताया जा रहा है कि यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और वे 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं।
नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी
वहीं इसके अलावा सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
इनको मिलेगी पेंशन
लोकोमोटर विकलांगता, कुष्ठ रोगी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अंधापन, कम दृष्टि, सुनने की अक्षमता, भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारहरियाणा सरकार स्वास्थ्य बीमा, मानसिक बीमारी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, स्किल सेल रोग








