हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब तबके के लोगों के लिए एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhyamantri Shehri Awas Yojana – MMSAY) के तहत 30-30 गज के प्लॉट देने की योजना शुरू कर दी है। जिनके पास अपना घर नहीं है, वे अब केवल 10,000 रुपये की बुकिंग राशि देकर आवेदन कर सकते हैं। बाकी 90,000 रुपये को तीन साल की आसान किस्तों में चुकाने का विकल्प दिया गया है।
कौन कर सकता है आवेदन?
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
जो पहले आवेदन करेगा, उसे पहले लाभ मिलेगा।
सरकार इस योजना के तहत प्रदेश के 16 जिलों में कुल 15,250 प्लॉट आवंटित करने जा रही है।
आवेदन कैसे करें?
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है ताकि लोग घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें। आवेदन करने के लिए:
योजना की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाएं।
Booking A New Plot ऑप्शन पर क्लिक करें।
आवश्यक जानकारी भरें और 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल लें।
पैसा कैसे चुकाना है?
प्रारंभिक बुकिंग के समय 10,000 रुपये जमा करने होंगे।
शेष 90,000 रुपये को तीन साल तक आसान किस्तों में जमा किया जा सकता है।
किस्तें जमा करने के बाद आवेदक प्लॉट का पूर्ण मालिक बन जाएगा।
किन शहरों में मिलेंगे प्लॉट?
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिन 16 शहरों में प्लॉट दिए जा रहे हैं, वे हैं:
करनाल
झज्जर
रेवाड़ी
महेंद्रगढ़
चरखी दादरी
सफीदों
पलवल
अंबाला
जींद
फतेहाबाद
सिरसा
जुलाना
बहादुरगढ़
रोहतक
यमुनानगर
महत्वपूर्ण तिथि:
आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।















