𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : 2 मार्च को मतदाता निकाय चुनाव में निभाएं अपना कर्तव्य- डीसी पार्थ गुप्ता

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही कर सकते है मताधिकार यमुनानगर DIGITAL DESK  ||  उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि नगर निगम व नगर पालिका आम चुनाव के मद्देनजर रविवार 2 मार्च 2025 को मतदान होगा।  मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार ...

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मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही कर सकते है मताधिकार

यमुनानगर DIGITAL DESK  ||  उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि नगर निगम व नगर पालिका आम चुनाव के मद्देनजर रविवार 2 मार्च 2025 को मतदान होगा।  मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है।



उपायुक्त ने नगर निगम व नगर पालिका के मतदाताओं से अपील की है कि चुनाव में भागीदार बनते हुए वे निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें। आयोग द्वारा जारी किया गया चुनाव पहचान पत्र ही मतदान में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के बाद भी मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।


डीसी ने बताया कि मतदाता द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में चेक करने तथा मतदान केंद्र संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट देखी जा सकती है। मतदाता घर बैठे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in से अपना फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाता वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। 


इनमें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य सार्वजनिक लिमिटिड कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्घा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड या कोई समान दस्तावेज जो पीठासीन अधिकारी की संतुष्टिï के लिए मतदाता की पहचान स्थापित करता हो फोटो सहित  आदि शामिल हैं। उन्होंने मतदाताओं से 2 मार्च को बढ़-चढ़ कर मतदान का आह्वान किया।


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कावेरी "द न्यूज़ रिपेयर" की एक समर्पित और खोजी पत्रकार हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार, जनहित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की झलक मिलती है। कावेरी का उद्देश्य है—सच्ची खबरों के ज़रिए समाज में बदलाव लाना और उन आवाज़ों को मंच देना जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। पत्रकारिता में उनकी पैनी नजर और निष्पक्ष दृष्टिकोण "द न्यूज़ रिपेयर" को विश्वसनीयता की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।

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