𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐤 : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, कुर्क की 834 करोड़ की संपत्ति

ED has provisionally attached immovable properties under PMLA, 2002 in the form of land located in Gurugram, Haryana and Delhi, spanning 401.65479 acres and valued at Rs. 834.03 Crore belonging to M/s EMAAR India Ltd. (501.13 Crore) and M/s MGF Developments Ltd. (332.69 Crore) .


By, Ran Singh Chauhan 

हरियाणा, डिजिटल डेक्स || हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (𝐄𝐃) ने शिकंजा कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े जमीन मामले में दो कंपनियों की 𝟖𝟑𝟒 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने हुड्डा, एम्मार और एमजीएफ डेवलपर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत यह कार्रवाई की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एमार और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड सहित अन्य लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम और दिल्ली के 𝟐𝟎 गांवों में स्थित 𝟖𝟑𝟒 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
 


ईडी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने 𝟒𝟎𝟏.𝟔𝟓𝟒𝟕𝟗 एकड़ में फैली और 𝟖𝟑𝟒.𝟎𝟑 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है 

जो एमार इंडिया लिमिटेड (𝟓𝟎𝟏.𝟏𝟑 करोड़ रुपये) और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड (𝟑𝟑𝟐.𝟔𝟗 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं।

ईडी ने एम्मार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और गुड़गांव में उनकी 𝟒𝟎𝟏 एकड़ से अधिक जमीन जब्त कर ली है, यह मामला हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा है, मामले में एजेंसी ने जुलाई में एम 𝟑 एम इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड की 𝟑𝟎𝟎 करोड़ रुपये की जमीन जब्त की थी.


ईडी के बयान में कहा गया है कि इस मामले में कई भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य, हुडा को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 𝟏𝟖𝟗𝟒 की धारा 𝟒 के तहत अधिसूचना जारी करके और बाद में धारा 𝟔 के तहत भूमि के अधिग्रहण के लिए धोखाधड़ी करना शामिल है। 

इसने भूस्वामियों को अपनी जमीन को उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को प्रचलित बाजार दर से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उन्होंने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र (𝐋𝐎𝐈) और लाइसेंस प्राप्त किए। 

जिससे संबंधित भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य और हुडा को नुकसान हुआ, जबकि खुद के लिए गलत तरीके से लाभ कमाया।

साल 𝟐𝟎𝟎𝟗 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 𝟓𝟖 से 𝟔𝟑, सेक्टर 𝟔𝟓 से 𝟔𝟕 की 𝟏𝟒𝟏𝟕.𝟎𝟕 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 𝟏𝟖𝟗𝟒 की धारा-𝟒 के तहत अधिसूचना जारी की थी।


इससे पूर्व ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस साल जनवरी में मानेसर लैंड डील केस में चंडीगढ़ में करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी, ईडी 𝟐𝟎𝟎𝟒-𝟎𝟕 के दौरान हुए गुरुग्राम के 𝟏,𝟓𝟎𝟎 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुड्डा को नोटिस भेजकर पूछताछ की थी.

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