विभागीय योजनाओं का लाभ लेने व फसल बीमा के लिए जरूरी है पोर्टल पर पंजीकरण
POSTED BY : MEHAK
डीसी ने कहा कि किसान कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। फसल बिक्री के समय सरकार द्वारा केवल पोर्टल पर पंजीकृत किसान से ही खरीद की जाएगी, ऐसे में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने व फसलों को सरकार द्वारा निर्धारित दाम पर बेचने के लिए जरूरी है कि जिला के किसान पोर्टल पर अपनी बोई गई खरीफ फसल का ब्यौरा दर्ज करा उसका पंजीकरण अवश्य करवाएं।
डीसी ने कहा कि किसान द्वारा पोर्टल पर दर्शाई गई फसल का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। उन्होंने पंजीकरण के अन्य फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पास सभी किसानों का ब्यौरा आ जाने के बाद उन्हें मंडी बुलाना आसान हो जाता है। किसानों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर बता दिया जाता है कि उन्हें मंडी में किस दिन और किस वक्त आना है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित फसल का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. आदित्य डबास ने बताया कि फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए संबंधित किसान के पास परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। किसान कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। फसलों का
पंजीकरण https://fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है। किसान अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर जाकर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं।
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