हरियाणा मूल की छात्राएं एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेटियां और पत्नी पात्र होंगी हैं जो देश-विदेश में कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर रही!
यमुनानगर, डिजिटल डेक्स।। सीमित साधनों, अत्यधिक फीस और बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा शिक्षा आदि प्राप्त करने से वंचित रहने वाली छात्राओं के शिक्षा के लक्ष्य को सुगम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सार्थक प्रयास निरंतर जारी हैं।
इसी क्रम में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा छात्राओं पर शिक्षा ऋण के भार को कम करने के लिए पांच प्रतिशत ब्याज राशि बतौर सब्सिडी दी जा रही है।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि उपरोक्त योजना के तहत हरियाणा मूल की छात्राएं एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेटियां और पत्नी पात्र होंगी हैं जो देश-विदेश में कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।उन्होंने बताया कि ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक हरियाणा निवासी महिला व लडक़ी ऋण की पात्र है। शिक्षा के लिए आमदनी, जाति एवं सम्प्रदाय मापदंड नहीं है।
डीसी ने बताया कि बैंक अगर 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देते हैं तो छात्राओं को अपनी जेब से सिर्फ 4.25 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इसके साथ ही पांच प्रतिशत राशि महिला विकास निगम चुकाएगा।
उन्होंने योजना से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बताया कि ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि महिला विकास निगम के संबंधित जिले में जिला प्रबंधक के पास देनी होगी।
ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति सम्बन्धित जिला प्रबंधक के पास भेजनी होगी। जिसमें दिनांक व ऋण की राशि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। प्रार्थी बैंक ऋण के वितरित होने वाली हर किस्त प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा।
प्रार्थी का कोर्स खत्म होने तक या खत्म होने के दो साल के अन्दर अपनी फाईल कार्यालय में जमा करवा सकता है। उसके बाद फाइल स्वीकार नहीं होगी। प्रवक्ता ने बताया कि योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क कर सकते है।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत - आवेदन प्रपत्र के साथ बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है।
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