𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : मतगणना केंद्रों के बाहर लगाई धारा 144 - DC ने जारी किये आदेश

जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने मतगणना केंद्रों के बाहर लगाई धारा 144


ड्रोन व ग्लाइडर उड़ाने पर भी रहेगा प्रतिबंध




यमुनानगर DIGITAL DESK  ||   जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने लोकसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर आईटीआई यमुनानगर मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने तथा मतगणना क्षेत्र को रेड जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।



जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत मतगणना केन्द्रों के आस-पास के 200 मीटर क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के अंदर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल/आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन नियम-2021 के तहत जिला में ड्रोन / ग्लाइडर का उपयोग करने व उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना क्षेत्र को रैड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है।



उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त हैं, उन पर लागू नहीं होगें। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
https://ift.tt/R7CxQaz
Next Post Previous Post

विज्ञापन