BREAKING YAMUNANAGAR : किसान आंदोलन को लेकर यमुनानगर में भी धारा 144 लागू
जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी
जिला में किसी भी शरारती व्यक्ति को आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी
आदेशों की अवहेलना करने पर होगी धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई
जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जारी किये आदेश
यमुनानगर DIGITAL DESK || जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की काल की है और 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च निकालने की घोषणा की है। इस जिला में कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा वर्ष 2020, 2021,2022 व 2023 में भी धरना प्रर्दशन किया तथा सडक़ों पर जाम लगाया गया। जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 14 फरवरी 2024 तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है।
उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश पुलिस व ड्यूटी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगें। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी शरारती व्यक्ति को आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। जो व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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