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BREAKING YAMUNANAGAR : किसान आंदोलन को लेकर यमुनानगर में भी धारा 144 लागू : DC

BREAKING YAMUNANAGAR :  किसान आंदोलन को लेकर यमुनानगर में भी धारा 144 लागू जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश  सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी तक धा…

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BREAKING YAMUNANAGAR : किसान आंदोलन को लेकर यमुनानगर में भी धारा 144 लागू

जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश 

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी

जिला में किसी भी शरारती व्यक्ति को आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी

आदेशों की अवहेलना करने पर होगी धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई

जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जारी किये आदेश




यमुनानगर DIGITAL DESK ||   जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की काल की है और 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च निकालने की घोषणा की है। इस जिला में कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा वर्ष 2020, 2021,2022 व 2023 में भी धरना प्रर्दशन किया तथा सडक़ों पर जाम लगाया गया। जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए  जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के  लिए 14 फरवरी 2024 तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है।



जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि जिला में पांच या पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिला में पैदल, वाहनों या किसी भी तरह से जलूस प्रोसेशन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति व समूह को पैदल, ट्रैक्टर ट्राली, कार, ट्रक, दोपहिया वाहन, मोडिफाइड ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा आदि वाहनों से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार, संदेनशील ज्वलन पदार्थ रखने तथा किसी भी प्रकार का हथियार रखने व ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।



उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश पुलिस व ड्यूटी करने वाले अधिकारियों व  कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगें। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी शरारती व्यक्ति को आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। जो व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



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