Haryana Family ID Update : अब फैमली आईडी में जोड़े गए तीन नए विकल्प, ऐसे बना सकते हैं फैमली आईडी अलग-अलग
Haryana Parivar Pehchan Patra (PPP): हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ा अपडेट है। इसके लिए विभाग ने नए तीन विकल्प दे दिए है। जिसमें अब तलाक, मृत्यु और शादी के बाद परिवार पहचान पत्र से सदस्य का नाम हटाया जा सकेगा।
मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने सदस्य को हटाने के लिए तीन नए विकल्प खोले हैं। इन तीनों विकल्पों के खुलने से परिवार पहचान पत्र में तलाक की स्थिति में सदस्य का नाम परिवार पहचान पत्र से हटाया जा सकेगा।
इसके साथ ही यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसका नाम हटाना संभव होगा। यदि किसी सदस्य की शादी हो जाती है तो उसका नाम पुरानी फैमिली आईडी से हटाकर उसमें जोड़कर नई आईडी बनाई जा सकती है।
इनसे संबंधित शिकायतें मानव सूचना एवं संसाधन विभाग में दर्ज कराई जा सकती हैं। उनकी शिकायतें सरल केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। इसके लिए संबंधित सदस्य का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
पिछले तीन माह से विभिन्न कारणों से परिवार पहचान पत्र में किसी भी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने का विकल्प बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये विकल्प फिर से खोल दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश भर में परिवार पहचान पत्र सदस्यों से जुड़ी कई शिकायतों का समाधान संभव हो सकेगा।
तलाक होने पर सदस्य को हटाने के लिए तलाकशुदा के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसी तरह मृत्यु के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, तभी उस सदस्य का नाम परिवार पहचान पत्र से हटाया जा सकेगा। अगर परिवार में शादी है तो उस सदस्य की अलग फैमिली आईडी भी बनाई जाएगी। अब उनके पुराने परिवार से उनका नाम हटाना संभव होगा।
पहली शादी के बाद भी न तो नए सदस्य का नाम जुड़ पाता था और न ही शादी होने पर पुराने सदस्य का नाम हट पाता था। इन विकल्पों को विभाग ने पोर्टल पर ही बंद कर दिया था। इसके चलते सभी जिला मुख्यालयों पर शिकायतों का अंबार लग गया। अब इन शिकायतों का समाधान होने के बाद ऑनलाइन सीएससी पर दस्तावेज अपलोड कर ऐसे विकल्पों से जुड़ा काम किया जा सकेगा।
अब एक ही घर में दो मीटर होने पर फैमिली आईडी अलग-अलग होगी
अब अगर एक ही घर में रहने वाले सदस्यों को अलग-अलग फैमिली आईडी बनानी है तो उसके लिए दो बिजली मीटर की जरूरत होगी। मीटर नंबर पुरानी फैमिली आईडी में दर्ज होगा। जबकि दूसरा नया बिजली मीटर नई फैमिली आईडी में दर्ज होगा।
बिजली मीटर की शर्त ने अलग-अलग परिवार पहचान पत्र बनाने वालों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि निगम में पहले से ही बिजली मीटर लगाने के मानक तय किए जा चुके हैं। एक घर में दो मीटर लगाने का नियम नहीं है। इसके चलते अधिकतर परिवार अब कभी मानव सूचना एवं संसाधन विभाग तो कभी बिजली निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।