Lok Adalat in Punjab : फरवरी के मुकाबले 12,680 अधिक मामलों का निपटारा, 612 करोड़ के अवॉर्ड वापस
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस और राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के चेयरमैन एमएस रामचन्द्र राव के दिशा निर्देशन में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस दौरान कुल 1,47,423 मामलों का आपसी सहमति के द्वारा निपटारा किया गया। जिसमें लगभग 612 करोड़ रुपए की राशि के अवॉर्ड पास किए गए।
पिछली लोक अदालत में इतने मामलों का निपटारा
पिछली लोक अदालत 11 फरवरी में कु
ल 1,34,743 मामलों का निपटारा किया गया था। पिछली लोक अदालत के मुकाबले इस लोक अदालत में कुल 12,680 अन्य मामलों का निपटारा किया गया।
इस उत्साहजनक आंकड़ों में विवादों के सहृदय निपटारे के लिए मुकदमेबाजों और आम लोगों की बढ़ रही रूचि को देखा गया।
मुकदमेबाज पक्षों के समय और पैसे की बचत होगी
इस मौके पर स्मृति धीर, अतिरिक्त जि़ला और सैशन जज एवं मेंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी ने बताया कि लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे मुकदमेबाज पक्षों के समय और पैसे की बचत होती है।
अतिरिक्त मैंबर सचिव ने आगे बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी लोगों के फैसले करवाने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि लोक अदालतों में अपने मामलों का फैसला करवाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।