Haryana News : हरियाणा में बुजुर्गों के लिए बड़ी ही खुशख़बरी आई है। अब हरियाणा सरकार ने रोडवेज में सफर करने वाले बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया है।
खट्टर सरकार ने ऐलान किया है कि हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को पहचान पत्र दिखाकर ही किराए में छूट मिलेगी।
दरअसल, प्रदेश में एक अप्रैल से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना जरूरी है।
यह बस पास कंडक्टर को दिखाना होगा तभी बुर्जुग यात्री को रियायत पर टिकट दी जाएगी। वहीं जो बुर्जुग यात्री पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं उन्हें ये पास बनवाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र ही दिखाना होगा। वहीं महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की जरूरत नहीं है।
एक अप्रैल से किराए में इन लोगों को मिलेगी छूट
हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों व 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधा दी जा रही थी। वहीं सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी।
ऐसे में विभाग द्वारा जारी आदेशों में पहले से जो यह सुविधा ले रहे लोगों के लिए निर्देश साफ नहीं थे, इसके चलते बसों में कंडक्टरों व बुजुर्गों के बीच रोज बहस व विवाद होने लगे थे।
टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कार्ड दिखाते तो कंडक्टर कहते अब यह नहीं चलेगा, रोडवेज का पास बनवाओ।
इस पर बुजुर्ग अपनी उम्र व कागजी कार्रवाई की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने व आधार कार्ड ही दिखाने की बात करते थे।
आदेश में क्या कहा गया?
इस दौरान ये ही बातें महिलाओं के साथ होने लगीं। जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं थे, क्योंकि महिलाओं को पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है।
ऐसे में अब बुजुर्गों के पास को लेकर बढ़ रहे विवादों को दूर करने के लिए विभाग को स्पष्ट करना पड़ा है कि जो नए लाभ पात्र हैं यानी (60 से 65 साल के पुरुषों को ही रोडवेज का पास बनवाना है।) पहले से जो लाभ पात्र हैं उनके लिए पहले के पहचान पत्र, आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा।
फिलहाल, राजबीर जनौला (मुख्य निरीक्षक, रोडवेज, गुरुग्राम) ने बताया कि महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वह अब अपने पहचान पत्र से ही टिकट में छूट ले सकते हैं।
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