Haryana News : हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी पकड़े जाने पर किसानों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के आदेश को वापस
Haryana News : हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी ख़बर है। अब हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी पकड़े जाने पर किसानों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के आदेश को वापस ले लिया है।
अब किसानों पर बिजली चोरी की नई दरें नहीं लागू होंगी। नए नियम के मुताबिक लाखों रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 80 फीसदी से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है।
अब हम 5,694 गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम इस साल शेष 600 गांवों को 24 घंटे बिजली देने की कोशिश करेंगे।
पहले हरियाणा सरकार ने किया था ऐलान
हरियाणा सरकार ने राज्य में विद्युत विनियामक आयोग का वह फैसला लागू करने से मना कर दिया है, जिसमें बिजली चोरी करते पकड़े जाने वाले किसानों को 60 गुना ज्यादा जुर्माना देने का प्रस्ताव दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग की प्रत्येक सिफारिश अथवा फैसले को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है।
ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने का था प्रस्ताव
हरियाणा में सरकार किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सालाना छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली सब्सिडी दे रही है। यानी किसानों को काफी सस्ती बिजली मिलती है।
इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो अवैध रूप से बिजली लेकर ट्यूबवेल चला रहे हैं। ऐसे किसानों पर बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना वसूल करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने दिया है।
हालांकि आयोग के इन आदेश को लागू करने के लिए सभी चीफ इंजीनियर्स, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ और जेई को भेज दिया गया है, लेकिन जब इसका अंदर खाने विरोध आरंभ हुआ तो प्रदेश सरकार ने शनिवार रात को स्थिति साफ की।
राज्य के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि धारा 108 के तहत प्रदेश सरकार को यह पावर है कि वह हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के किसी भी प्रस्ताव अथवा फैसले को लागू नहीं करें।
किसानों पर जुर्माना राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को इसी धारा के तहत पावर का इस्तेमाल करते हुए लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
पुरानी दरों पर ही जुर्माना वसूल किया जाना
बिजली मंत्री ने बताया कि किसानों पर बिजली चोरी के संबंध में पुराने नियम ही लागू रहेंगे। पुराने नियमों में प्रावधान है कि प्रति पांच हार्स पावर बिजली की चोरी करने पर दो हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाता है।
यदि 10 हार्स पावर तक बिजली की चोरी की जाये तो यह राशि 10 हजार रुपये हो जाएगी। इसलिए किसानों से पुरानी दरों पर ही जुर्माना वसूल किया जाना है।
रणजीत चौटाला ने किसानों से आह्वान किया कि सरकार उन्हें सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है। इसलिए उन्हें बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिये।
कृषि क्षेत्र के लिए बिजली टैरिफ की दरें 6.62 रुपये प्रति यूनिट तय
बता दें कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की थी। कृषि क्षेत्र के लिए बिजली टैरिफ की दरें 6.62 रुपये प्रति यूनिट तय की गई हैं।
इसी दर से जुर्माना राशि तय की जाएगी। इससे किसानों को करीब 60 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ता।
दूसरी तरफ किसानों को बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंपों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
यानी किसान को केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अपनी जेब से करना होगा। प्रदेश सरकार ने साल 2026 तक पूरे प्रदेश में दो लाख से ज्यादा सौर ऊर्जा पंप सेट लगवाने का लक्ष्य रखा है।