Modi Surname : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। हाल ही में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने दो साल की सजा सुनाया थी। जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई है।
राहुल गांधी ने अपनी सजा को लेकर सूरत की ऊपरी अदालत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को आज सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत मिलती है उनकी सजा बरक़रार रहती है।
राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलती है तो उनके खिलाफ सुनाई गई सजा यदि रद्द होती है तो लोकसभा से गई उनकी सदयस्ता वापस आ सकती है। जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत की बड़ा फायदा हो सकता है।
23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सज़ा
बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है। जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
इससे पहले राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने दावा किया कि एक 'काल्पनिक' मानहानि के आधार पर दोषसिद्धि अनुचित थी, क्योंकि केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है।
कोर्ट को किया गया गुमराह!
चीमा ने शिकायतकर्ता सूरत पश्चिम के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि भाषण कोलार (कर्नाटक) में दिया गया था और शिकायतकर्ता को सूरत में उनके व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट को गुमराह किया गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई, जिसे अदालतों द्वारा उनकी अपील का फैसला होने तक निलंबित कर दिया गया है।
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