Meat Ban Near Mansa Mata Temple : मनसा देवी मंदिर के पास मीट बैन के आदेश पर पंजाब-हरियाणा कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक
Meat Ban Near Mansa Mata Temple : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से खट्टर सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने हरियाणा सरकार के मनसा माता देवी मंदिर परिसर के आस-पास मीट बैन के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने मीट व्यापारियों की याचिका पर यह आदेश जारी किया।
हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 20 दिसंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से माता मनसा देवी मंदिर के आस-पास को "पवित्र क्षेत्र" घोषित किया था। इसके साथ ही यहां पर मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने दिया तर्क
याचिकाकर्ताओं ने फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। सोमवार (17 अप्रैल) को सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क दिया कि फैसले के बारे में उन्हें कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही यह भी कहा कि आदेश किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं करता था जिसके तहत ऐसी घोषणा जारी की गई थी।
इसमें आगे कहा गया कि बिना किसी वैधानिक आधार के याचिकाकर्ताओं को उनके व्यवसाय को चलाने से रोकने की कार्रवाई की गई और उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।
अगली सुनवाई तक आदेश पर रोक
यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उक्त क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी ने विधिवत लाइसेंस जारी किया था, जिसमें उन्हें कानून के अनुसार बिजनेस करने का वादा किया गया था।
कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।