Delhi Liquor Policy Case : मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई, 12 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई, पढ़े अपडेट्स
Delhi Liquor Policy Case : दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक टाल दी है।
आपको बता दें कि सिसोदिया अभी ईडी की कस्टडी में हैं। इससे पहले ईडी ने 20 मार्च को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तब सिसोदिया की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।
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-कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
-अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
-ज़ोहेब हुसैन ने दलील दी कि कई लोगों ने पुष्टि की है कि किकबैक प्राप्त करने के लिए केवल लाभ मार्जिन को 12% तक बढ़ाया गया था। इस पर जज ने कहा कि ये कारण तो दिया हुआ है। इस ज़ोहेब ने कहा कि वे और कुछ नहीं बल्कि बाद की सोच हैं।
- हुसैनः हम कुछ नए सबूत जुटा रहे हैं। कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनकी अभी तलाश की जा रही है। इसलिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि क्या मैं 10 या 11 अप्रैल को अपना निवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं। ये सबूत हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं। इस जज ने 12 अप्रैल को जारी रखने के लिए बोला।
-एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने अब ईडी की तरफ़ से अपनी दलीलें शुरू कीं।
-जैने अदालत से कहा- वे कहते हैं कि नोट कैबिनेट में गया था। लेकिन इनमें से कोई भी अधिकारी वहां नहीं था। क्या उनके पास यह देखने के लिए महाशक्तियां थीं कि यह कैबिनेट के पास गया और कैबिनेट नाराज थी?
-वे कहते हैं कि मैंने कैबिनेट की फाइल से छेड़छाड़ की है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का नोट कैबिनेट में गया था। ये कुछ अफसरों के आरोप हैं जो एक साल या उससे ज्यादा समय बाद लगे हैं। फिर से सामग्री है और कोई आधार नहीं है: जैन।
-चार फोन पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं। यह दिखाने के लिए सामग्री कहां है कि कुछ अन्य फोनों में कुछ आपत्तिजनक सामग्री थी। कुछ तो आधार होना चाहिए, कुछ तर्क: जैन।
-कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को बोला है ये रूल वगेरह छोड़ दो और इनको लाइसेंस दे दो: जैन।
-राजस्व ऐतिहासिक है, सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। चीजों को जटिल करना बहुत आसान है लेकिन हम जो कह रहे हैं वह केवल तथ्य हैं: जैन।
-मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करने वाले ईडी के जवाब से यह भी नहीं पता चलता है कि उन्होंने अपराध की किसी भी कार्यवाही को छुपाया है या अपराध की किसी भी कार्यवाही को प्राप्त किया है, या उन्होंने अपराध की आय का अनुमान लगाया है: जैन
-मनीष सिसोदिया के वकील, अधिवक्ता विवेक जैन ने अदालत में तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया के खाते या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। उन्होंने उसके घर पर छापा मारा है, उन्होंने बैंक खातों की जांच की है। वे अपने पैतृक स्थान भी गए। जहां तक धन शोधन अपराध का संबंध है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।
-मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पीएमएलए मामला नहीं बनाया गया है। पीएमएलए की धारा 45 उनके खिलाफ तभी आएगी जब धारा 3 के तहत अपराध बनता है: एडवोकेट विवेक जैन, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील ईडी मामले की पैरवी करते हुए।
-सिसोदिया के वकील ने पेश किया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने अपराध की आय को छुपाया या अर्जित किया।
"बिल्कुल कोई सबूत नहीं है," वह पेश करते हुए वकील।
-वकील: कोई भी सामग्री प्रथम दृष्टया मेरे (सिसोदिया) खिलाफ नहीं बनती है।
वकील अब PMLA पर प्रासंगिक निर्णय का हवाला देते हैं।
-सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता है।
इस मामले की सुनवाई शुरु हो चुकी है। सुनवाई एमके नागपाल कर रहे है।
ईडी कर रही डेटा का एनालिसिस
3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं।
ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।